फिरोजाबाद के टूंडला में 16 साल पहले हुई एक महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र, रमेशचंद्र द्वितीय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 3 जून 2009 की है। मृतका अर्चना जैन के घर कोरियर देने के बहाने कुछ लोग घुसे। उन्होंने अर्चना के जेवर छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने अर्चना पर चाकुओं से हमला कर दिया। शोर सुनकर पड़ोस से निशांत जैन और पुष्पेंद्र जैन मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दो भाग निकले। घायल अर्चना को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद राहुल, लवलेश और लक्ष्मी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार शर्मा ने शासन की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने थाना खैरगढ़ के हाथवंत निवासी राहुल यादव, थाना नारखी के राजमल निवासी लवलेश यादव और उसकी पत्नी लक्ष्मी यादव को दोषी पाया। तीनों पर 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।