दहेज के लिए बहू की हत्या का मामला:पति, सास और देवर को 10 साल की जेल, 6 हजार जुर्माना भी लगा

May 27, 2025 - 09:00
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दहेज के लिए बहू की हत्या का मामला:पति, सास और देवर को 10 साल की जेल, 6 हजार जुर्माना भी लगा
जौनपुर में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अपर्णा देव की अदालत ने पति, सास और देवर को 10 साल की सजा सुनाई है। तीनों पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव का है। सिकंदर ने अपनी बहन मनीषा की शादी 19 नवंबर 2020 को चंदवक थाना क्षेत्र के चंदेपुर निवासी रामविलास निषाद से की थी। शादी में पर्याप्त दहेज दिया गया था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले मनीषा से एक लाख रुपए की मांग कर प्रताड़ित करते थे। घटना से तीन दिन पहले मनीषा ने फोन पर बताया था कि उसके पति रामविलास, सास मुन्नी देवी, देवर विकास, ननद सीमा और नंदोई मुरारी उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। 15 जून 2021 को मनीषा के बेहोश होने की सूचना मिली। जब परिजन उसके घर पहुंचे तो वह मृत मिली। आरोप है कि ससुराल वालों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा पेश किए गए गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। पति रामविलास, सास मुन्नी देवी और देवर विकास को दहेज हत्या का दोषी पाया गया।

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