दहेज हत्या में महिला को 10 साल की सजा:सिद्धार्थनगर कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

Jun 26, 2025 - 21:00
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दहेज हत्या में महिला को 10 साल की सजा:सिद्धार्थनगर कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
सिद्धार्थनगर पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्ता नसीमा खातून को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उसे 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाई। मामला क्या था यह मामला थाना भवानीगंज क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था। अभियुक्ता नसीमा खातून पत्नी असगर अली, निवासी ग्राम जुड़विया, थाना त्रिलोकपुर, सिद्धार्थनगर की है। पुलिस महानिदेशक डॉ. अभिषेक महाजन द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत यह सजा सुनिश्चित की गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जिला मॉनिटरिंग सेल और भवानीगंज थाना पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। शासकीय अधिवक्ता रामबेचन लोधिया और कोर्ट पैरोकार मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार निगम ने इस केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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