संभल की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। मामला 2 अप्रैल 2019 का है। प्रेम सिंह की शिकायत पर हयातनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ज्योति की शादी दो साल पहले हुई थी। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ दिया था। इसके बावजूद ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर ज्योति को प्रताड़ित करते थे। आरोपियों ने ज्योति की फांसी लगाकर हत्या कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि दोषी पाए गए आरोपियों में मृतका के पति अजय, देवर विशाल और सास कमलेश देवी शामिल हैं। तीनों ग्राम सौधन मौहम्मदपुर, थाना कैलादेवी, संभल के रहने वाले हैं। कोर्ट ने तीनों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 8-8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।