हापुड़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोषी अरशद को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। दरअसल, घटना 13 अगस्त 2019 की है। गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय लड़की अपने घर पर अकेली थी। आरोपी अरशद ने पीड़िता की भाभी हारून के साथ मिलकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। दोनों ने पहले उसे जंगल में ले जाकर मोटरसाइकिल पर बिठाया और फिर भगा ले गए। पीड़िता के पिता ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को ले जाते समय खेतों में काम कर रहे कई लोगों ने देखा था। काफी तलाश के बाद जब बेटी का कोई सुराग नहीं मिला, तब पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। अदालत ने 20 साल की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।