दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को 20 साल की कैद:नाबालिग के साथ किया था रेप, साल 2022 की है घटना

Jul 25, 2025 - 15:00
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दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को 20 साल की कैद:नाबालिग के साथ किया था रेप, साल 2022 की है घटना
हाथरस में न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में मुख्य आरोपी को 20 साल की कैद और 19 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को एक-एक साल की कैद और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी गई है। घटना सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। 16 दिसंबर 2022 की रात लगभग 1 बजे एक व्यक्ति ने अपनी 11 वर्षीय बेटी को चारपाई पर सोते हुए नहीं देखा। तलाश करने पर उसकी बेटी बेहोशी और अर्धनग्न अवस्था में पड़ोसी धर्मपाल के घर में मिली। पीड़िता के परिवार के लोगों ने जब वहां कहासुनी की तो ललित उर्फ गुड्डू, धर्मपाल और चंद्रावती ने उनके साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि जब वह रात में शौच के लिए गई थी, तब ललित उर्फ गुड्डू उसे कुछ सुंघाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपी ललित उर्फ गुड्डू को 20 साल की कैद और 19 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अन्य दोनों आरोपियों धर्मपाल व चंद्रावती को एक-एक साल की कैद और एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि कुल जुर्माने की राशि 21 हजार रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी त्रिलोकीनाथ शर्मा ने की।

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