देवरिया डीएम के सख्त निर्देश:दीपावली पर बिना अनुमति नहीं बिकेंगे पटाखे, लाइसेंस प्रक्रिया तेज

Oct 16, 2025 - 18:00
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देवरिया डीएम के सख्त निर्देश:दीपावली पर बिना अनुमति नहीं बिकेंगे पटाखे, लाइसेंस प्रक्रिया तेज
देवरिया जिला प्रशासन ने दीपावली पर्व के मद्देनजर आतिशबाजी और पटाखा विक्रेताओं के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर अस्थाई और स्थाई पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बिना अनुमति कोई भी दुकान संचालित नहीं होगी। ये लाइसेंस संबंधित तहसीलों के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) द्वारा जारी किए जाएंगे। इसके लिए सुरक्षा मानकों की कड़ाई से जांच अनिवार्य होगी। प्रशासन के आदेशानुसार, दीपावली के दौरान 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक केवल दो दिनों के लिए अस्थाई दुकानों के संचालन की अनुमति मिलेगी। यह अनुमति उन्हीं आवेदकों को दी जाएगी जो संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस से सुरक्षा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश के बाद पटाखा व्यापारियों में हलचल मच गई है। विभिन्न तहसीलों में दुकानदार लाइसेंस के लिए लंबी कतारें लगाकर आवेदन जमा कर रहे हैं। अग्निशमन विभाग और पुलिस थानों में भी आवेदकों की भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट के बिना कोई लाइसेंस स्वीकृत नहीं होगा। देवरिया डीएम ने उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इलाहाबाद द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थाई और आंशिक अनुमति पूर्व की भांति ही प्रदान करने को कहा है। अनुमति देने से पहले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहा है।

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