नगर पंचायत ईओ की लापरवाही:बिना पानी सप्लाई के बिल वसूलने, शिकायत न सुनने पर 2 लाख का जुर्माना

Jul 3, 2025 - 15:00
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नगर पंचायत ईओ की लापरवाही:बिना पानी सप्लाई के बिल वसूलने, शिकायत न सुनने पर 2 लाख का जुर्माना
दिबियापुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एक स्थानीय व्यापारी महेश पांडे की शिकायत पर की गई। गुंजन रोड के व्यापारी महेश पांडे ने नगर पंचायत के खिलाफ दो मुद्दों पर शिकायत की थी। पहला, नाली की सफाई न होने से बारिश का पानी उनकी दुकान में भर गया और कपड़े खराब हो गए। दूसरा, मार्च 2012 से 2014 तक बिना पानी की आपूर्ति के भी उनसे जल बिल वसूला गया। पहले जिला उपभोक्ता फोरम औरैया ने मामले की सुनवाई की। फोरम ने बिना जल आपूर्ति के बिल वसूलने को गलत माना। नगर पंचायत को ब्याज सहित पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया गया। आयोग ने खारिज की अपील इस फैसले के खिलाफ नगर पंचायत ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। आयोग ने पाया कि अधिशासी अधिकारी ने न केवल अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, बल्कि बार-बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग ने पंचायत की अपील खारिज कर दी और अधिशासी अधिकारी को 2 लाख रुपए का हर्जाना वादी को देने का आदेश दिया।

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