सोनभद्र की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी धीरज यादव को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला साढ़े चार साल पुराना है। 28 सितंबर 2020 को शाम 3:30 बजे की घटना है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जैत गांव का रहने वाला धीरज यादव एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर खींच रहा था। इस दौरान पीड़िता की मां घास काटकर घर लौटी। उसे देखते ही आरोपी भाग गया। पीड़िता की मां ने 7 अक्टूबर 2020 को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच की और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने 8 गवाहों के बयान सुने। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल होगी। जुर्माने की राशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। सरकारी पक्ष की ओर से वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने पैरवी की।