बिजनौर पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी अंकित को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त स्पेशल सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला चांदपुर क्षेत्र की 12 वर्षीय लड़की से जुड़े मामले में आया है।लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि यह घटना 13 दिसंबर 2020 की सुबह हुई थी। पीड़िता बाजार से सब्जी लेने गई थी, तभी मोहल्ले के अंकित पुत्र अनिल ने उसे बहला-फुसलाकर एक खंडहर में ले गया। वहां आरोपी ने लड़की को 200 रुपये देने का लालच दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की।पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद, पुलिस ने आरोपी अंकित के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच-पड़ताल के बाद पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए और आरोपी को जेल भेज दिया गया।विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने अंकित को दोषी पाया और उसे यह सजा सुनाई।