बरेली में विशेष पॉक्सो कोर्ट-3 ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ऋषिपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 11 नवंबर 2023 को पीड़िता तालाब के किनारे अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। आरोपी ऋषिपाल पुत्र श्याम सिंह लोधी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने जंगल में तलाश कर बच्ची को ढूंढ लिया। मौके पर ही भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़ लिया गया। थाना आवला में धारा 354, 376(एबी), 377 भादवि और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 के तहत मामला दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा, विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार और विवेचक निरीक्षक जयपाल सिंह का योगदान रहा। कोर्ट मोहर्रिर राहुल गोस्वामी, कोर्ट पैरोकार रिंकी और मॉनीटरिंग सैल की नेहा तिवारी ने भी सहयोग किया।