रामपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय एडीजे/एफटीसी-द्वितीय ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना 18 जुलाई 2022 की है। थाना केमरी में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी आशिक पुत्र मोहम्मद ताहिर, जो बरेली के नवाबगंज का रहने वाला है, ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में धारा 363, 366, 376 भादवि के साथ एससी/एसटी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। स्थानीय पुलिस और अभियोजन मॉनिटरिंग सेल ने मामले में विशेष ध्यान दिया। पुलिस कप्तान विद्या सागर मिश्र के अनुसार, न्यायालय में पेश किए गए सभी सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। यह कार्रवाई "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत की गई, जिसका उद्देश्य ऐसे मामलों में त्वरित न्याय दिलाना है।