नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा:श्रावस्ती कोर्ट ने 80 हजार का लगाया जुर्माना

Jul 1, 2025 - 21:00
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा:श्रावस्ती कोर्ट ने 80 हजार का लगाया जुर्माना
श्रावस्ती में पॉक्सो एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मनोज कुमार को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला थाना कोतवाली भिनगा का है, जहां 2019 में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। दोषी मनोज कुमार रेहली विशुनपुर का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती श्री घनश्याम चौरसिया के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत इस मामले की पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक और कोर्ट पैरोकारों के प्रयासों से यह सफलता मिली। दरअसल यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसकी निगरानी अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा की जा रही है।

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