बिजनौर में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी कौशल शर्मा को 20 साल की सजा और 28,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 4 जुलाई 2022 का है। पीड़िता के पिता ने थाना स्योहारा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि मलकपुर बुढेरन गांव के रहने वाले कौशल शर्मा ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में पहले धारा 323, 354(क), 370 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत केस दर्ज किया। जांच के बाद धारा 376(AB), 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6 में मामला दर्ज किया गया। स्योहारा पुलिस और अभियोजन विभाग ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत 3 सितंबर 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी को धारा 323, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया गया।