संभल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। एडीजे पॉस्को एक्ट न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी नेत्रपाल को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला संभल की तहसील गुन्नौर के थाना रजपुरा क्षेत्र का है। दोषी नेत्रपाल हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव दतावली का रहने वाला है। वह हुकुम सिंह का पुत्र है। इस मामले में दो अन्य आरोपी तेजपाल और नत्थू सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। एडीजीसी नरेंद्र कुमार यादव के अनुसार यह मामला 2022 का है। आरोपी पर धारा 370, 376, 344, 363, 366, 342 और पॉस्को एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।