संभल की कोतवाली चंदौसी स्थित न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के दोषी सतीश यादव को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 14 अप्रैल 2019 की रात करीब 10 बजे की है। आरोपी सतीश यादव पीड़िता को उसके घर से जबरन ले गया। उसने गेहूं के खेत में पीड़िता से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने भाई को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह के अनुसार, अर्थदंड न देने पर दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।