बेंगलुरु की कंपनी को ऋण दिलाने के नाम पर 1.20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में कंपनी प्रबंधन और दो नामजद आरोपियों के खिलाफ फेज दो थाने में केस दर्ज हुआ है। केस कंपनी के निदेशक की ओर से दर्ज कराया गया है। पुलिस नामजद आरोपियों से पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। होजरी कांप्लेक्स स्थित मैसर्स टेकटोन कंपनी के निदेशक सुमेरे डार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी कंपनी विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में वास्तुकला और इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। वह 2017 में बेंगलुरु की एमएस ट्री आफ लाइफ डवेलिंग्स एलएलपी प्रबंधन के संपर्क में आए थे। उन्होंने एक करोड़ रुपए का ऋण देने का दो साल का समझौता किया था। यह समझौता कंपनी से जुड़े बेंगलुरु की सरोजा चंद्रशेखरन व चंद्रशेखरन नारायणस्वामी ओमबथुबेली ने कराया था। इसके एवज में 14 प्रतिशत का ब्याज देना सुनिश्चित हुआ था। मौखिक समझौते के आधार पर बढ़ाया
आरोपियों ने इस एग्रीमेंट को मौखिक समझौते के आधार पर 2021 तक बढ़ा दिया। 2020 में कोविड महामारी का बहाना बनाकर ब्याज दर को कम करा दिया। जनवरी 2021 में एक पूरक समझौता कर अवधि को आगे बढ़ा दिया। आरोप है कि आरोपियों ने फरवरी 2023 में ब्याज का भुगतान करना बंद कर दिया था। इसका कारण पूछने पर कोई जबाव नहीं दिया। अक्टूबर 2024 को एक नोटिस भेजा गया था। रकम लौटाने का वादा किया
आरोपियों ने जल्द ही एक करोड़ रुपए और बकाया ब्याज के करीब 20 लाख रुपए लौटाने का वादा किया था। कई बार कहने के बाद भी आरोपियों ने अबतक रकम नहीं लौटाई है। आरोपियों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। निदेशक की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी प्रबंधन, सरोजा व चंद्रशेखरन के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।