पत्नी की हत्या के दोषी को 10 साल की सजा:दहेज के लिए मारने का आरोप लगा था, सोने की चेन की डिमांड थी

Oct 9, 2025 - 18:00
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पत्नी की हत्या के दोषी को 10 साल की सजा:दहेज के लिए मारने का आरोप लगा था, सोने की चेन की डिमांड थी
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अपर्णा देव की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला पांच साल पहले मीरगंज थाना क्षेत्र में सामने आया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी वकील अहमद ने मीरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी बेटी चांदनी की शादी 14 जून 2020 को मेहंदी हसन पुत्र मोहिउद्दीन, निवासी बाराँवा, थाना मीरगंज से हुई थी। शादी में 7 लाख रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वे चांदनी से 2 लाख रुपये नकद और सोने की चेन की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे। दोषी पाने पर कार्रवाई चांदनी ने मायके आने पर अपने पिता को बताया था कि उसके पति, ननद और जेठ दहेज के लिए उसे परेशान करते हैं और मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। 28 मार्च 2021 को वकील अहमद ने 10,000 रुपये देकर चांदनी को उसके पति के साथ विदा किया था। अगले दिन, 29 मार्च 2021 को दोपहर 1:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। जब वे मौके पर पहुंचे, तो चांदनी का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसके मुंह और कान से खून निकल रहा था, और शरीर पर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप यादव द्वारा परीक्षित गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पति मेहंदी हसन को दहेज हत्या का दोषी पाया। न्यायाधीश अपर्णा देव ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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