पत्नी की हत्या के दोषी को सजा:बुलंदशहर में आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना

Jun 9, 2025 - 21:00
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पत्नी की हत्या के दोषी को सजा:बुलंदशहर में आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना
बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। खुशहालपुर निवासी अजीत उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामला मार्च 2023 का है, जब अजीत ने अपनी पत्नी आशा कुमारी का गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में गुलावठी थाने में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 4 जून 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस की मॉनीटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में पांच गवाहों की गवाही के बाद एडीजे-08 श्री श्रीचंद्र विजय श्रीनेत ने 9 जून 2025 को यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष से श्री अजीत कुमार सक्सैना, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्री यशपाल सिंह, पैरोकार हेड कांस्टेबल शांतनु त्यागी और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल नीरज कुमार ने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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