पत्नी की हत्या में पति दोषी करार:बिजनौर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 30 हजार का जुर्माना भी लगाया

May 19, 2025 - 21:00
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पत्नी की हत्या में पति दोषी करार:बिजनौर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 30 हजार का जुर्माना भी लगाया
बिजनौर में एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने मुजफ्फरनगर निवासी सुमित कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला धामपुर क्षेत्र के उमरपुर बांगर का है। राज्यपाल ने अपनी बेटी रश्मि की शादी दिसंबर 2021 में मुजफ्फरनगर दतियाना के सुमित से की थी। सुमित दहेज के लिए रश्मि से झगड़ा करता था। इस कारण रश्मि अपने मायके में रह रही थी। 26 मई 2022 को सुमित उमरपुर बांगर धामपुर आया। अगले दिन दोपहर को दहेज को लेकर हुए विवाद में उसने चाकू से रश्मि की गला काटकर हत्या कर दी। सीओ धामपुर ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हुआ। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कई गवाह पेश किए। सोमवार को सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने सुमित को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा के साथ 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।

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