आगरा में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में करीब साढ़े तीन साल बाद अदालत ने बड़ा निर्णय सुनाया है। एडीजे-24 की अदालत ने आरोपी सुशिया उर्फ इदल निवासी नदरई, कासगंज को दोषी मानते हुए तीन वर्ष कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अदालत ने कहा कि सरकारी टीम पर हमला गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और उपलब्ध साक्ष्य आरोपी की भूमिका स्पष्ट करते हैं। थाना बरहन पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, 23 मई 2021 को पुलिस टीम ने आरोपी और उसके साथियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी। इसी दौरान आरोपियों ने टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मौके से आरोपी सुशिया उर्फ इदल सहित कई लोगों को पकड़कर हत्या प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया था। विचारण के दौरान अन्य आरोपियों की पत्रावली अलग हो गई, जिसके चलते इस मुकदमे में सुनवाई केवल सुशिया उर्फ इदल के खिलाफ चली। अदालत में प्रस्तुत गवाहों के बयान, पुलिस टीम की चोटों के विवरण और घटना से संबंधित साक्ष्यों को मजबूत मानते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार गिरिजा ने आरोपी की भूमिका को साबित किया। सभी तथ्यों का परीक्षण करने के बाद एडीजे-24 ने आरोपी को तीन वर्ष कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालना और पुलिस पर हमला कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए कठोर सजा आवश्यक है।