बुलंदशहर में पुलिस पर हमला करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एडीजे खुर्जा दिलीप कुमार सचान की कोर्ट ने आरोपी शाहनवाज को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 3 अक्टूबर 2015 की है। जहांगीरपुर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। एक वाहन सवार को रोकने का इशारा किया गया। आरोपी भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान संभल के मोहल्ला ख्वास को सराय निवासी शाहनवाज के रूप में हुई। पुलिस ने जांच के बाद 24 जनवरी 2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अब कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है।