फरेंदा न्यायालय ने मंगलवार को दो अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई। पहला मामला खालिकगढ़ थाना क्षेत्र का है। इसमें जानकी और बिंद्रावती नाम की दो महिलाओं ने आपसी विवाद में गाली-गलौच और मारपीट की थी। यह घटना 4 नवंबर 1996 की है। न्यायालय ने दोनों महिलाओं पर 800-800 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दूसरा मामला पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के करमहा बुजुर्ग गांव का है। इस मामले में रामकेवल और रामदवन ने एक व्यक्ति से गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी थी। यह घटना 28 नवंबर 1994 की है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 1200-1200 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।