बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की कैद:पॉक्सो कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, 6 गवाह अदालत हुए पेश

May 14, 2025 - 20:00
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बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की कैद:पॉक्सो कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, 6 गवाह अदालत हुए पेश
मुजफ्फरनगर की विशेष अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की जेल और 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। न्यायाधीश अलका भारती ने गुण-दोष के आधार पर यह फैसला सुनाया। दोषी की पहचान राजकुमार सैनी के रूप में हुई है। वह पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। राजकुमार ने गांव की 7 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की थीं। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी और दीपक गौतम ने मामले की पैरवी की। उन्होंने छह गवाहों को अदालत में पेश किया। ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह सजा सुनाई है।

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