बदायूं में हत्या के आरोपी को सजा:10 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माना, एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई

May 20, 2025 - 21:00
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बदायूं में हत्या के आरोपी को सजा:10 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माना, एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक हत्या के मामले में आरोपी को कड़ी सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने आरोपी सूरज को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला थाना उसहैत का है, जहां आरोपी सूरज पुत्र खेमकरन राठौर के खिलाफ धारा मुकदमा दर्ज किया गया था। क्षेत्राधिकारी शक्ति सिंह ने मामले की जांच की और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। यह मामला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत चिह्नित किया गया। अभियोजन विभाग और मॉनीटरिंग सेल बदायूं की सक्रिय भूमिका से मामले की पैरवी की गई। 20 मई 2025 को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 304(2) के तहत 10 साल का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही धारा 504 में 6 महीने की सजा भी सुनाई। इस मामले में लोक अभियोजक ऐश्वर्य कुमार राजपूत, जितेंद्र कुमार और विवेचक क्षेत्राधिकारी शक्ति सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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