बलिया में नाबालिग के अपहरण के दोषी को सजा:पॉक्सो एक्ट में 12 साल की जेल, अपहरण के लिए अलग से मिली सजा

May 4, 2025 - 08:00
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बलिया में नाबालिग के अपहरण के दोषी को सजा:पॉक्सो एक्ट में 12 साल की जेल, अपहरण के लिए अलग से मिली सजा
बलिया में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 ने अभियुक्त संतोष यादव को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 12 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 366 के तहत 7 साल की जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। धारा 363 के तहत 5 साल की जेल और 5,000 रुपये का अर्थदंड भी शामिल है। दोनों धाराओं में अर्थदंड न चुकाने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत हुई है। मामला थाना गड़वार में दर्ज था। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की पैरवी से यह सफलता मिली। अभियोजन अधिकारी ADGC राकेश पांडेय ने मामले की पैरवी की।

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