बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में जनवरी 2022 में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने गब्बर उर्फ सत्येन्द्र पाल, पीयूष उर्फ आशुतोष पाल, आकाश पाल, सन्नी पाल उर्फ विवेक पाल, विवेक उर्फ विक्की पाल और पुनीत पाल को धारा 302 के तहत दोषी पाया। सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत थाना लालगंज पुलिस और पैरवी सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। मामले में विरेंद्र बहादुर पाल उर्फ बब्बू पाल, अमित कुमार सिंह उर्फ छोटू, विशाल पाल और टुनटुन पाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। घटना 3 जनवरी 2022 की है। वादी की तहरीर पर लालगंज थाने में हत्या, बलवा, लूट, मारपीट और धमकी समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।