जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत नवंबर 2025 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 8 नवंबर से 25 नवंबर, 2025 तक किया जा रहे है। खाद्यायुक्त के निर्देशानुसार, जिन कार्डधारकों का बायोमेट्रिक किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, वे अंतिम तिथि 25 नवंबर को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक अंत्योदय कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल) निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न (2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल) निःशुल्क वितरित किया जाएगा। गुप्ता ने स्पष्ट किया कि जिन कार्डधारकों के अंगूठे का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए वितरण की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2025 को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऐसे कार्डधारक इस सुविधा का लाभ उठाकर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। जनपद के सभी कार्डधारकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने राशनकार्डों में सम्मिलित यूनिट/सदस्यों का ई-केवाईसी अवश्य करवा लें। जिन सदस्यों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, वे उचित दर की दुकान पर जाकर इसे पूरा कराएं, ताकि वे खाद्यान्न योजना का लाभ लगातार प्राप्त कर सकें।