भदोही कोर्ट ने मनीष सिंह हत्याकांड में दोषी भुल्लर उर्फ सूर्यभान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 21 नवंबर 2023 का है, जब शाम करीब 6:30 बजे कोईरौना थाना क्षेत्र के इनारगांव में बंशराज सिंह के बेटे मनीष सिंह की धारदार हथियार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। वादी बंशराज सिंह ने इस संबंध में लिखित तहरीर दी थी। वादी की तहरीर के आधार पर, 21 नवंबर 2023 को ही अभियुक्त भुल्लर उर्फ सूर्यभान सिंह (उम्र 29 वर्ष, निवासी इनारगांव) के खिलाफ मु0अ0सं0-123/2023, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद, मा0 न्यायालय में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा 7 फरवरी 2024 को इस मामले पर विचारण किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" विशेष अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक भदोही श्री अभिमन्यु मांगलिक के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस ने मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और एडीजीसी श्री प्रवेश तिवारी की सक्रिय पैरवी के परिणामस्वरूप यह सजा सुनिश्चित हो सकी। आज, 30 अक्टूबर 2025 को, अपर सत्र न्यायाधीश भदोही, श्रीमती पुष्पा सिंह (एच०जे०एस०) ने दोषी भुल्लर उर्फ सूर्यभान सिंह को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।