भास्कर अपडेट्स:मणिपुर में प्रतिबंधित संगठन के तीन उग्रवादी गिरफ्तार

Oct 12, 2025 - 10:00
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भास्कर अपडेट्स:मणिपुर में प्रतिबंधित संगठन के तीन उग्रवादी गिरफ्तार
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन के तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। बिष्णुपुर जिले से कंगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीडब्ल्यूजी) का सक्रिय सदस्य मोइरांगथेम मोहन सिंह (42) पकड़ा गया, उसके पास एसएम कार्बाइन, तीन मैगजीन और 24 एके कारतूस बरामद हुए। थौबल जिले के यैरिपोक बाजार से कंगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी (अपुंबा) का एक अन्य सदस्य गिरफ्तार किया गया। वहीं, ओम्बा हिल क्रॉसिंग, बिष्णुपुर से कंगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी (ताइबंगनबा) का हेइसनम सनथोई (36) पकड़ा गया। एक अलग अभियान में इंफाल पश्चिम जिले से दो .303 राइफल, पांच पिस्तौल, चार बुलेटप्रूफ जैकेट और अन्य हथियार भी बरामद किए गए। आज की अन्य बड़ी खबरें... मेघालय के री-भोई जिले में लावारिश बैग से IED बरामद, 4.7 किलो जिलेटिन​​​​​​​ लगी थी मेघालय के री-भोई जिले के उमस्निंग मार्केट में एक IED (आर्टिफिशियल विस्फोटक यंत्र) मिली, जिसे सुरक्षा बलों ने सुरक्षित रूप से डिफ्यूज किया। SP विवेकानंद सिंह ने बताया कि मेघालय रूरल बैंक के सामने संदिग्ध बैग में IED मिला। बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) और K-9 टीम ने जांच के बाद इसे डिफ्यूज किया।जांच में पता चला कि IED में 4.7 किलो जिलेटिन, 10 डेटोनेटर और लगभग 50 लोहे की छड़ें थीं। एक संदिग्ध की पहचान हो चुकी है और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। करूर भगदड़ की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को आदेश सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट करूर भगदड़ की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को अपना आदेश सुनाएगा। इस घटना में 41 लोगों की जान चली गई थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच इन याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। 10 अक्टूबर को अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था और हैरानी जाहिर की थी कि उसने इस मामले में कैसे आगे कदम बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट की पूरी इमारत में अब फ्री वाई-फाई मिलेगा सुप्रीम कोर्ट की मुख्य इमारत में अब वकीलों, पक्षकारों और आने वाले लोगों को फ्री वाई-फाई मिलेगा। पहले यह सुविधा सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित थी। शुक्रवार को कार्यवाही की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि डिजिटल सुविधा की दिशा में यह एक अहम कदम है। अब कोर्ट परिसर के हर हिस्से में यह सुविधा मिलेगी।

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