मऊ में 33 साल पुराने गबन मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने तीनों दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का है, जो 1990 में दर्ज हुआ था। दोषी पाए गए आरोपियों में भीटी निवासी रामाश्रय वर्मा पुत्र फूलचंद्र वर्मा, नरेंद्र पुत्र स्वर्गीय जगदीश सिंह और गाजीपुर जनपद के जौहरपुर निवासी रमेश खरवार शामिल हैं। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उन्हें तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत निपटाया गया। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। मामले में अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह और न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा।