मऊ में कृषि पट्टे का सत्यापन: छह पट्टे निरस्त, एक यथावत मऊ में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सत्यप्रिय सिंह ने तहसील सदर के परदहां गांव में वर्ष 2020 में आवंटित सात कृषि पट्टों की समीक्षा कर छह पट्टों को अपात्र पाए जाने पर उन्हें निरस्त कर दिया। वहीं, एक आवंटित कृषि पट्टा सही पाए जाने पर यथावत रखने का आदेश दिया गया। मामला वाद संख्या 1589/2020, रिपोर्ट बनाम अनीता देवी के तहत धारा 128, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व न्यायालय में विचाराधीन था। मामले में उपजिलाधिकारी की आख्या 1 अक्टूबर के आधार पर भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव दिनांक 08 मार्च 2020 को उपजिलाधिकारी ने 21 जुलाई 2020 को स्वीकृति दी थी। कृषि आवंटन कार्यवाही के दौरान ग्राम प्रधान ने रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया और पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करते समय बरियता क्रम का ध्यान नहीं रखा गया। जांच में पाया गया कि केवल अनिता देवी पत्नी पवन पथरकट ही पात्रता की श्रेणी “ग” के अंतर्गत आती हैं। उनके पास केवल दो कमरे का पक्का मकान है और वे भूमिहीन शिल्पकार-मजदूर हैं। वहीं अन्य आवंटियों में पूनम पत्नी विजय, ममता पत्नी संतोष, राजदेव पुत्र जत्तन, सुकुरती पत्नी जगरनाथ, सिन्धू पत्नी बलबीर और सुभावती पत्नी सगड़ी शामिल हैं, जो सभी लोनिया व अहीर जाति की हैं। उनके पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, आवासीय मकान और आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। राजदेव के दो पुत्र सरकारी सेवा में हैं, और एक पुत्र घर पर कृषि कार्य करता है। उनकी पत्नी सिन्धू को भी पट्टा आवंटित किया गया था। सुभावती, ग्राम प्रधान सुमन की सगी सास हैं। उनके पास पर्याप्त कृषि भूमि, तीन मंजिला मकान, कपड़े की थोक दुकान, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल जैसी संपत्तियां हैं। उनका एक पुत्र मऊ डाकघर में लिपिक के पद पर कार्यरत है। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने सभी तथ्यों के आधार पर छह पट्टों को निरस्त करने का आदेश जारी किया और केवल अनिता देवी का आवंटन यथावत रखने का निर्णय लिया।