घर में घुसकर महिला से रेप व कुकर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शुचि श्रीवास्तव ने 8 साल कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 2019 में दोषी युवक ने घटना को अंजाम दिया था। गोविंद नगर के नौरैया खेड़ा निवासी महिला के घर के सामने रहने वाले मजदूर महेश यादव ने 12 अगस्त 2019 को घर में घुसकर रेप व कुकर्म किया था। घटना के समय महिला का पति मजदूरी करने फैक्ट्री गया था। 100 नंबर पर महिला ने सूचना दी तो पुलिस ने उसे हैलट में भर्ती कराया था। पीड़िता के पति ने गोविंद नगर थाने में महेश के खिलाफ रेप, कुकर्म व एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने महेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके पति समेत 7 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने महेश को रेप व कुकर्म का दोषी मानकर सजा सुनाई।