मिर्जापुर में सोमवार से 'नो हेलमेट-नो फ्यूल' अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार के आदेश पर शुरू हुए इस अभियान के पहले दिन 47 दोपहिया वाहन चालकों का चालान काटा गया। जिले के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन देने से मना किया जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले यात्री के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। धारा 194डी के तहत इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। यह जागरूकता अभियान पूरे सितंबर माह तक चलेगा। इसके बाद नवंबर में यातायात माह मनाया जाएगा। अभियान में एसपी सिह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम विजय प्रकाश सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय संजय बरनवाल, जिला पूर्ति अधिकारी कन्हैया गुप्ता, यात्री/मालकर अधिकारी प्रथम दिनेश यादव और टीएसआई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।