मेरठ में हत्या के मामले में 3 दोषी:आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Aug 29, 2025 - 00:00
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मेरठ में हत्या के मामले में 3 दोषी:आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा
मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में एक हत्या के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। एडीजे-12 की अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना 27 मार्च 2021 की है। ग्राम अटौरा के राजकुमार के 18 वर्षीय पुत्र अभिषेक की हत्या कर दी गई थी। गांव के ही अनुज कुमार, उसके भाई ओमकार और अनुज की पुत्री अदिति ने अभिषेक की हत्या की थी। आरोपियों ने शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया था। मवाना पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर 9 जून 2021 को आरोपपत्र दाखिल किया। मॉनिटरिंग सेल मेरठ, थाना मवाना के पैरोकार और संयुक्त निदेशक अभियोजन ने अदालत में मुकदमे की पैरवी की। पुलिस ने समय-समय पर गवाहों को अदालत में पेश किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का अभियान जारी रहेगा।

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