रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर बाजारों में मिठाई और दूध उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इसी के साथ मिलावटखोरी का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। इसको लेकर लखनऊ प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी लखनऊ और आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के निर्देश पर एक व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके तहत राजधानी के विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 53 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य निरीक्षण अभियान में बड़े स्तर पर लिए गए नमूने अभियान के तहत बूंदी लड्डू, गुलाब जामुन, दूध बर्फी, मिल्क केक, खोया, पनीर, पेड़ा, बेसन, पेय पदार्थों और दूध जैसे खाद्य उत्पादों के नमूने शहर के अलग-अलग इलाकों में मौजूद प्रतिष्ठानों से लिए गए। बालाजी स्वीट्स, महाकाल स्वीट्स, राधिका बर्फी, अदिति स्वीट्स, केशव स्वीट्स, मोतीलाल स्वीट्स, अकरम स्वीट्स और स्वरूप मिष्ठान भंडार जैसी जानी-मानी दुकानों पर भी जांच की गई। इसके अलावा वाहन से वितरित हो रहे मिश्रित दूध और डेरी उत्पादों की गुणवत्ता पर भी नजर रखी गई। नजरनगर क्षेत्र से गुजर रहे एक वाहन (UP-30T-2505) से दूध के नमूने लिए गए, वहीं अजंता डेरी और अन्य डेरी प्रतिष्ठानों से भी मिल्क और दूध उत्पादों की जांच हेतु सैंपल भेजे गए। बाजार में बिक रहे क्रश, सॉस और बेवरेज भी जांच के घेरे में मिठाई और दूध उत्पादों के अलावा बाजार में उपलब्ध फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और सॉस जैसे उत्पाद भी जांच से नहीं बचे। ADIY Enterprises, अमीनाबाद समेत अन्य विक्रेताओं से जोन, जिम्मीज़, गन मोस्कर और लोटस ब्रांड के बटर स्कॉच क्रश, स्ट्रॉबेरी सिरप, चिली सॉस, गोटोरेड और छांछ आदि के नमूने भी एकत्र किए गए। लैब रिपोर्ट के बाद होगी विधिक कार्रवाई सहायक आयुक्त (खाद्य) विजय प्रताप सिंह ने बताया कि इन 53 खाद्य नमूनों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि किसी नमूने में मानक के विपरीत मिलावट पाई जाती है, तो संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता या प्रतिष्ठान के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। त्योहार से पहले प्रशासन अलर्ट रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी लखनऊ और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की सक्रियता से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाजार में मिलावटी या हानिकारक खाद्य सामग्री की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।