रामपुर में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर सज़ा:दो संचालकों को 3 साल जेल, एक लाख का जुर्माना लगा

Nov 2, 2025 - 00:00
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रामपुर में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर सज़ा:दो संचालकों को 3 साल जेल, एक लाख का जुर्माना लगा
रामपुर में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित करने के मामले में दो संचालकों को अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने तीन साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पांच साल पहले दर्ज कराए गए एक मुकदमे के तहत की गई है। औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत वर्ष 2020 में तत्कालीन औषधि निरीक्षक मुकेश चंद्र जैन की ओर से कोर्ट में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर थाना-गंज क्षेत्र में मोहम्मद आसिफ और शाहनवाज खान द्वारा संचालित किए जा रहे थे। दोनों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18(c)/27(b)(ii) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है।

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