रामपुर। मुरादाबाद के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) राजेश सिंह ने रामपुर के थाना सिविल लाइंस में एक गंभीर मामला दर्ज कराया है। मामला सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित नंबर सीरीज को निजी वाहनों को आवंटित करने का है। इस मामले में रामपुर के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) राजेश श्रीवास्तव, डीबीए रामेश्वर नाथ द्विवेदी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला 3 सितंबर 2025 को एक निजी अखबार में छपी खबर और ईमेल से मिली शिकायत के बाद सामने आया। जांच में पाया गया कि UP22BG सीरीज, जो सिर्फ सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित थी, को 27 अप्रैल से 12 अगस्त 2025 के बीच निजी वाहनों को जारी कर दी गई। उप परिवहन आयुक्त बरेली की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। आरोपियों ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 41(6) और सीएमवीआर नियम 50 का उल्लंघन किया। अधिकारियों ने जानबूझकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और सरकारी नंबर सीरीज निजी वाहनों को दे दी। इस कार्य से न केवल सार्वजनिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि टोल राजस्व को भी नुकसान पहुंचा। लोक सेवक होने के बावजूद अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग करते हुए सरकारी पहचान दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई।