रेप आरोपी को 12 साल का कठोर कारावास:21 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर युवती से किया था रेप

Oct 30, 2025 - 00:00
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रेप आरोपी को 12 साल का कठोर कारावास:21 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर युवती से किया था रेप
'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत बरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी हरप्रसाद को 12 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 376 के तहत अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे और दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त हरप्रसाद ग्राम टिटौली, थाना फतेहगंज पश्चिमी, जनपद बरेली का निवासी है। मामला फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र का है। वादी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी 21 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बेटी 27 मई 2024 को घर पर अकेली थी। वादी अपने पुत्र के साथ खेत पर गया था और पत्नी मेले में थी। इसी दौरान, पड़ोसी हरप्रसाद पुत्र पूरनलाल, खाने का सामन देने के बहाने पीड़िता को अपने घर ले गया। वहां उसने कमरे में बंद कर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके चचेरे भाई ने मौके पर पहुंचकर उसे आरोपी से छुड़ाया। घटना के संबंध में फतेहगंज पश्चिमी थाने में धारा 376 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 9 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया।

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