उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में मंगलवार को नए हाउसिंग बायलॉज को मंजूरी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट पहले ही इसे स्वीकृति दे चुकी है। इस निर्णय के बाद अब छोटे भूखंडों पर न केवल आवास बल्कि व्यवसायिक गतिविधियों की भी अनुमति मिल सकेगी, जिससे आम लोगों को रहन-सहन के साथ आजीविका के नए अवसर भी मिलेंगे। छोटे भूखंडों पर मकान के साथ दुकान की मंजूरी नए नियमों के तहत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों पर मकान और 30 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर वाणिज्यिक भवन बनाए जा सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं होगा। जनसंख्या के आधार पर यह छूट केवल उन्हीं भूखंडों को मिलेगी जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों पर स्थित होंगे। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया होगी आसान 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के वाणिज्यिक भवनों के लिए नक्शा पास कराना अब विश्वास आधारित ऑनलाइन प्रणाली से होगा, जिसमें आवेदन के बाद स्वतः अनुमोदन मिल जाएगा। यदि एकल आवासीय भवन 9 मीटर या उससे चौड़ी सड़क पर स्थित है और उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर तक है, तो सभी जरूरी दस्तावेज और शुल्क जमा करने के बाद उसका नक्शा स्वतः पास माना जाएगा। प्रोफेशनल्स को घर से ऑफिस चलाने की अनुमति डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर अपने आवास के 25% एफ.ए.आर. का उपयोग ऑफिस या सेवा कार्यों के लिए कर सकेंगे। साथ ही, घर से नर्सरी, क्रैच या होम स्टे चलाने की भी अनुमति होगी, बशर्ते पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो। इसके लिए भी अलग नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। ऊंचाई सीमा पर से प्रतिबंध हटाया गया भवन की ऊंचाई एफ.ए.आर. (फ्लोर एरिया रेशियो) के आधार पर तय होगी। 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर एफ.ए.आर. की अधिकतम सीमा भी समाप्त कर दी गई है। 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए सेटबैक की अधिकतम सीमा अग्रभाग में 15 मीटर और अन्य ओर 12 मीटर निर्धारित की गई है। 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर बन सकेंगे शॉपिंग मॉल 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल बनाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, कृषि भूमि में 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योग और हेरिटेज होटल, 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान और प्राथमिक स्कूल बनाने की छूट दी गई है। ग्रुप हाउसिंग के लिए भूमि क्षेत्र घटाया गया ग्रुप हाउसिंग के लिए न्यूनतम भूखंड क्षेत्रफल को घटाकर निर्मित क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर और अनिर्मित क्षेत्र में 1500 वर्ग मीटर किया गया है। वहीं, बहु-इकाइयों के लिए भूखंड की न्यूनतम सीमा घटाकर 150 वर्ग मीटर कर दी गई है। पार्किंग के लिए विशेष प्रावधान 4000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर अलग से पार्किंग ब्लॉक बनाना अनिवार्य होगा। पोडियम पार्किंग और मैकेनाइज्ड ट्रिपल स्टैक पार्किंग को भी अनुमति दी जाएगी। चिकित्सालयों में एम्बुलेंस के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था और स्कूलों में बस पार्किंग व पिक-एंड-ड्रॉप जोन के लिए अलग स्थान आरक्षित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।