लखीमपुर खीरी में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर उर्वरक दुकानों की जांच की गई। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने गोला क्षेत्र का निरीक्षण किया। वर्मा फर्टिलाइजर और वर्मा खाद भंडार को अनियमितता के लिए नोटिस जारी किया गया। गणेश खाद भंडार के स्टॉक को सील कर दिया गया। दयाल कृषि फर्टिलाइजर की बिक्री पर रोक लगाई गई और नमूने लिए गए। अंसारी खाद भंडार, जलालपुर का लाइसेंस निलंबित किया गया। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि स्टॉक होने के बावजूद दुकान बंद मिलने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। सभी विक्रेताओं को निर्धारित दर पर उर्वरक बेचने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को जोत भूमि के अनुसार खाद और बिल देना अनिवार्य है। दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहनी चाहिए। शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम नंबर 7007918909, 7570088259 और 7839882212 जारी किए गए हैं।