ललितपुर के अपर जिला सत्र न्यायालय ने नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश नवनीत भारती ने अवधेश सिंह को तीन साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 9 दिसंबर 2017 की है। थाना नाराहट क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय छात्रा पिपरिया स्थित इंटर कॉलेज से लौटकर घर नहीं आई थी। परिजनों को गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि कमलेश यादव अपने साथियों के साथ उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। छात्रा अपने साथ सोने-चांदी के जेवरात और नगदी भी ले गई थी। पीड़िता के परिजनों ने जब आरोपी के घरवालों से शिकायत की तो उन्होंने गाली-गलौज की। मारपीट की धमकी दी और बुलडोजर से मकान गिराने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जगभान सिंह, अवधेश सिंह, राजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह और रश्मि के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद छात्रा का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। सोमवार को हुई सुनवाई में गवाहों के बयान, साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अवधेश सिंह को दोषी पाया गया।