हत्या के प्रयास में ग्राम प्रधान को सजा:युवक को गोली मारने का मामला, 10 साल की कैद और 20 हजार जुर्माना

Apr 26, 2025 - 08:00
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हत्या के प्रयास में ग्राम प्रधान को सजा:युवक को गोली मारने का मामला, 10 साल की कैद और 20 हजार जुर्माना
हापुड़ के धौलाना में एक युवक को गोली मारने के मामले में जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने ग्राम प्रधान सतेंद्र सिंह को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला मई 2020 का है। गांव सपनावत के 25 वर्षीय मोहित खेत से काम करके बाइक से घर लौट रहे थे। एसडी कन्या विद्यालय के सामने ग्राम प्रधान सतेंद्र सिंह ने अपने पुत्र प्रशांत और पूर्व ग्राम सचिव सुशील खारी के साथ मिलकर मोहित को गोली मार दी। पेट में गोली लगने से मोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की रिपोर्ट पीड़ित के पिता राकेश सिंह ने धौलाना थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी सतेंद्र सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सतेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। अर्थदंड न चुकाने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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