मऊ सदर के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में सजा के खिलाफ दायर अपील पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। सीजेएम कोर्ट ने 31 मई 2025 को अब्बास अंसारी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 1 जून को विधानसभा ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। अब्बास के वकील दरोगा सिंह ने इस सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला 2022 के विधानसभा चुनाव का है। 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली के दौरान अब्बास ने कहा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से बात कर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी का तबादला नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले हिसाब-किताब होगा, फिर ट्रांसफर होंगे। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी पर 24 घंटे का प्रचार प्रतिबंध लगाया था। 4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें अब्बास, उनके भाई उमर अंसारी और चुनाव एजेंट मंसूर समेत 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों पर धमकी, चुनाव प्रक्रिया में बाधा, लोक सेवक को बाधित करना, लोक सेवक को धमकाना, साम्प्रदायिक वैमनस्य और षड्यंत्र की धाराएं लगाई गईं।